कर प्रणाली में एक बरा सुधार करते हुए 10 वे
संविधान संशोधन अधिनियम किया !
यह अधिनियम वर्तमान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को
सरल बनाने की हषिट से वस्तु एंव
सेवा कर का प्रावधान करता है ! 1 अप्रैल, 2017 से पुरे देश
में एक समान वस्तु एंव
सेवा कर को लागु करने का प्रस्ताव है !
जीएसटी
में शामिल कर
केंद्रीय कर---
1. केंद्रीय उत्पाद शुल्क
2. अतिरिक्त उत्पाद शुल्क
3. सेवा कर
4. अतिरिक्त सीमा शुल्क ( काउंटरवेलिंग ड्युटी )
5. विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क
6. अधिभार एंव उपकार
राज्य कर
1.VAT / बिक्री कर
2.मनोरंजन कर
3.केंद्रीय बिक्री कर
4.चुंगी और प्रवेश कर
5.क्रय कर
6.विलासिता कर
7.लाट्ररी, यहा एंव जुए पर कर
जीएसटी से लाभ
1.
सरकार को लाभ – यह कर प्रशासन को सरल एंव आसान बनाएगा !
कर प्रशासन की दक्षता एंव पारर्दर्शिता में व्रिधि
होगी !
2.
उधमी को लाभ – एक समान कर प्रणाली के व्यापार एंव उघोगों में
स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को
बढावा मिलेगा !
3.
उपभोक्ता को लाभ- एकता एंव पारदर्शी कर वस्तुओ की कीमतों
में
कमी लाएगा !
4.
अन्य लाभ – भारत एक एकीक्रित बाजार में रुपांतरित हो जाएगा !
इससे विदेशी निवेश तथा मेक –
इन – इंडिया अभियान को बढावा
मिलेगा !
जीएसटी के प्रति
एक आशंका सेवाओ के मेहगें
होने को लेकर है ! दुसरे करदाताओं में
डिजिट्ल शिक्षा का स्तर
निम्न है !
चुनौतिया
8 सितम्बर, 2016 को रष्ट्रपति के
हस्ताक्षर के पश्चात जीएसटी के लागु
होने की पहली चुनौती को
पुरा कर लिया गया है ! परंतु अभी भी अनेक व
व्यवहारिक चुनौतिया शेष है ! एक प्रमुख चुनौती है कर की
दर का निधोरम !
Source By: Kalp Education
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