Wednesday 26 October 2016

जीएसटी ( GST ) : कर सुधार को ओर एक बरा कदम

जीएसटी का अर्थ होता है वस्तु और सेवा कर ! इस विषय में भारतीय संसद ने अप्रत्यक्ष
कर प्रणाली में एक बरा सुधार करते हुए 10 वे संविधान संशोधन अधिनियम किया !
यह अधिनियम वर्तमान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की हषिट से वस्तु एंव
सेवा कर का प्रावधान करता है ! 1 अप्रैल, 2017 से पुरे देश में एक समान वस्तु एंव  
सेवा कर को लागु करने का प्रस्ताव है !

               जीएसटी में शामिल कर  
केंद्रीय कर‌‌‌---
1.  केंद्रीय उत्पाद शुल्क
2.  अतिरिक्त उत्पाद शुल्क
3.  सेवा कर
4.  अतिरिक्त सीमा शुल्क ( काउंटरवेलिंग ड्युटी )
5.  विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क
6.  अधिभार एंव उपकार

राज्य कर
1.VAT / बिक्री कर
2.मनोरंजन कर
3.केंद्रीय बिक्री कर
4.चुंगी और प्रवेश कर
5.क्रय कर
6.विलासिता कर
7.लाट्ररी, यहा एंव जुए पर कर  

               जीएसटी से लाभ
1.     सरकार को लाभ – यह कर प्रशासन को सरल एंव आसान बनाएगा !
कर प्रशासन की दक्षता एंव पारर्दर्शिता में व्रिधि होगी  !
2.     उधमी को लाभ – एक समान कर प्रणाली के व्यापार एंव उघोगों में
स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढावा मिलेगा !
3.     उपभोक्ता को लाभ- एकता एंव पारदर्शी कर वस्तुओ की कीमतों में
कमी लाएगा !
4.     अन्य लाभ – भारत एक एकीक्रित बाजार में रुपांतरित हो जाएगा !
इससे विदेशी निवेश तथा मेक – इन – इंडिया अभियान को बढावा
मिलेगा !
  
         जीएसटी के प्रति
एक आशंका सेवाओ के मेहगें होने को लेकर है !  दुसरे करदाताओं में
डिजिट्ल शिक्षा का स्तर निम्न है !

चुनौतिया
8 सितम्बर, 2016 को रष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात जीएसटी के लागु
होने की पहली चुनौती को पुरा कर लिया गया है ! परंतु अभी भी अनेक व
व्यवहारिक चुनौतिया शेष है ! एक प्रमुख चुनौती है कर की दर का निधोरम !
Source By: Kalp Education